AMBIKAPUR – ग्राम सरगवां में बंधक प्लॉटों पर रोक, आंतरिक-बाह्य विकास कार्य पूरे होने तक, 18 प्लॉटों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित।

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AMBIKAPUR – ग्राम सरगवां में बंधक प्लॉटों पर रोक, आंतरिक-बाह्य विकास कार्य पूरे होने तक, 18 प्लॉटों की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित।

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अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर ने जानकारी दी कि आवेदक विकास गर्ग, निवासी गद्दीपारा, सेठ बसंतलाल मार्ग, अंबिकापुर द्वारा ग्राम सरगवां, तहसील अम्बिकापुर की भूमि पर कॉलोनी विकास की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह आवेदन छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइज़र का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम 1999 के नियम 12 के अंतर्गत किया गया।

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भूमि का विवरण

आवेदन में ग्राम सरगवां स्थित भूमि खसरा नंबर 299/18 (रकबा 2.0000 हे.) एवं 299/32 (रकबा 0.405 हे.) में से क्रमशः 1.5800 हे. और 0.3100 हे., कुल 1.8900 हे. (18,959 वर्गमीटर) क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित करने का प्रस्ताव है।

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बंधक रखे गए प्लॉट

Ambikapur – नियमों के तहत, आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण करने के लिए विकसित क्षेत्रफल का 25% भूमि ग्राम पंचायत के समक्ष बंधक रखना अनिवार्य है। इसी के तहत कुल 18 प्लॉट —
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 — ग्राम पंचायत सरगवां के समक्ष बंधक रखे गए हैं।

खरीदी-बिक्री पर रोक

आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने तक और न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, इन बंधक रखे गए प्लॉटों की खरीदी-बिक्री पूर्णतः वर्जित रहेगी।

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