AMBIKAPUR – में पकड़ाया यूरिया घोटाला, लाइसेंस हुआ सस्पेंड, दुकान और गोदाम को किया गया सील।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों से 40 बोरी से अधिक यूरिया लेने वाले कृषकों का सत्यापन किया जा रहा है। संचालक कृषि श्री राहुल देव (आई.ए.एस.), संयुक्त संचालक श्री यशवंत केराम, कलेक्टर श्री विलास भोस्कर एवं उपसंचालक श्री पिताम्बर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की जा रही है।
सत्यापन में गड़बड़ी पकड़ी गई –
उर्वरक निरीक्षक श्री सोहन लाल भगत एवं टीम द्वारा टॉप 20 खरीदारों के सत्यापन में पाया गया कि Ambikapur स्थित एक कम्पनी ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 का उल्लंघन किया है।
कम्पनी का लाइसेंस निलंबित –
Ambikapur – कृषकों के बयान और निरीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर उपसंचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी श्री पिताम्बर सिंह दीवान ने कम्पनी की खुदरा विक्रय अनुज्ञप्ति क्रमांक B/R-249, दिनांक 02 मई 2022 (वैधता तिथि 31 मार्च 2027) को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया।
दुकान और गोदाम सील –
Ambikapur – लाइसेंस निलंबन के बाद कृषि विभाग की टीम ने कम्पनी के दुकान और गोदाम में उपलब्ध सभी उर्वरकों पर विक्रय प्रतिबंध लगाकर जब्ती की कार्रवाई की। प्रोपराइटर की मौजूदगी में दुकान एवं गोदाम को सील किया गया। इस दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री अम्ब्रोस टोप्पो, निरीक्षक श्री सोहन लाल भगत, श्रीमती श्वेता पटेल और श्री अजय बड़ा उपस्थित रहे।
