SURGUJA UNIVERSITY – सरगुजा विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने कुलपति प्रो. अशोक सिंह की शक्तियों को किया क्षीण।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने कुप्रशासन और अव्यवस्था के चलते संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक सिंह की शक्तियां क्षीण कर प्रशासनिक अधिकार अपने हाथों में ले लिए हैं। जब तक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में नए कुलपति नहीं आते तब तक तत्कालीन कुलपति की शक्ति क्षीण रहेगी।
SURGUJA UNIVERSITY – विश्वविद्यालय में आंतरिक विवाद और समन्वय की कमी जैसे दिक्कतों को देखते हुए राज्यपाल ने उठाया यह कदम –
जानकारी के अनुसार प्रो. अशोक सिंह ऐसे दूसरे कुलपति रहे हैं, जिन्हें धारा 52 के तहत हटाने की कार्रवाई की गई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में तत्कालीन कुलपति को भी धारा 52 के तहत पद से हटाया था। उस समय कुलपति का प्रभार तत्कालीन सरगुजा कमिश्नर को सौंपा गया था। इसके बाद प्रो. अशोक सिंह को कुलपति बनाया गया था।
यूनिवर्सिटी में कुप्रशासन और अव्यवस्था के कारण की गई कार्रवाई। विश्वविद्यालय में आंतरिक विवाद और समन्वय की कमी के चलते स्वस्थ शैक्षणिक व्यवस्था व प्रशासनिक बातावरण की कमी। विश्वविद्यालय में विश्वसनीयता में गिरावट, छात्रों की दृष्टि से भी विश्वसनीयता में आई गिरावट।
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