CHHATTISGARH NEWS – बड़ी खबर…. छत्तीसगढ़ आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक… जानें वजह।
छत्तीसग़ढ़ में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि मंगलवार को इस भर्ती के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है।हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के विभिन्न जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।
CHHATTISGARH NEWS – इस वजह से लिया गया फैसला –

राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किये गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।
CHHATTISGARH NEWS पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए भर्ती प्रक्रिया को रोका गया है।