AMBIKAPUR ELECTION 2023 : शहर के लाइवलीहुड कॉलेज में मतदान दल सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण। बुजुर्गों व दिव्यांगों को मतदान की घर पहुंच मिलेगी सुविधा।
AMBIKAPUR ELECTION 2023 : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में शनिवार को लाइवलीहुड कॉलेज में विशेष मतदान दलों को 80 से अधिक आयु वर्ग व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट की सुविधा के संबंध प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में नगर निगम आयुक्त व प्रशिक्षण कार्यक्रम Ambikapur के नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग 80 से अधिक आयु वर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर पहुंच मतदान की सुविधा देने जा रही है। साथ ही दलों को कहा कि इस कार्य के लिए सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण को गम्भीरतापूर्वक लें और विशेष सावधानियों के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पोस्टल बैलेट व होम वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत अवगत कराएं। AMBIKAPUR ELECTION 2023 : बता दें प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन कार्य में लगे मतदान अधिकारी-कर्मचारी को होम वोटिंग की गोपनीयता के सम्बंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई और प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। Ambikapur मतदान दल मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनसे मतदान करावाएंगे। विशेष गठित मतदान दल मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सुचित करेंगे। इससे मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रह सके। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में उपलब्ध नहीं है, तो पुनः अपने अगले दौरे की तिथि व समय की सूचना देकर मतदान दल मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
विस के अनुसार कितना होम वोटिंग –
AMBIKAPUR ELECTION 2023 : जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग कुल 172 मतदाता होम वोटिंग करेंगे। विधानसभा लुण्ड्रा में 54, विधानसभा अंबिकापुर में 72 और विधानसभा सीतापुर में 46 योग्यजन मतदाताओं को चिन्हांकित किया गया है। जो होम वोटिंग करेंगे। इसमें 80 साल से अधिक आयु वर्ग के 141 मतदाता और दिव्यांग मतदाता में 31 मतदाता शामिल है।
विशेष मतदान दल का होगा गठन –
AMBIKAPUR ELECTION 2023 : भारत निर्वाचन आयोग ने विस चुनाव के अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से न छूटे, इसके लिए घर-घर जाकर मतदान (होम वोटिंग) का विकल्प दिया है। इसके अंतर्गत 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन व 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अब इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12 भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी संबंधित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करते हैं। इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन किया गया है।
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