PG COLLEGE AMBIKAPUR – आरोपों के लगे पहाड़ को हाई कोर्ट ने किया खारिज …. डॉ.एस.एस अग्रवाल पुनः अपर संचालक एवं पीजी कॉलेज प्राचार्य के रूप में हुए पदस्थ।
PG COLLEGE AMBIKAPUR – संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के प्राचार्य डॉ. एस.एस अग्रवाल 2023 अप्रैल में हुए थे निलंबित। कोर्ट ने पूर्ण रूप से उनपर लगे आरोप को खारिज करते हुए पीजी कॉलेज अम्बिकापुर में प्राचार्य के रूप में पुनः किया पदस्थ।
PG COLLEGE AMBIKAPUR – उच्च शिक्षा विभाग से आया आदेश –
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 जनवरी को पदभार हेतु डॉ. एस.एस अग्रवाल के नाम नया रायपुर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया।
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.07.2023 के द्वारा डॉ. एस.एस. अग्रवाल, क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा सरगुजा संभाग एवं प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर को शासन के आदेश की अवहेलना एवं शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर निर्धारित किया गया था।
2/ राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. एस.एस. अग्रवाल, क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा सरगुजा संभाग एवं प्राचार्य को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू.पी.एस. 6057/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में निलंबन से बहाल करते हुये पूर्ववत राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।
3/ डॉ. एस.एस. अग्रवाल के निलंबन अवधि का निराकरण पृथक से किया जावेगा।
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PG COLLEGE AMBIKAPUR – क्या थी निलंबन की वजह –
पीजी कॉलेज से पहले डॉ. एस.एस अग्रवाल रेवती रमण मिश्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर में पदस्थ थे। परन्तु पीजी कॉलेज अम्बिकापुर में स्थान्तरण हो जाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके ऊपर राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया गया एवं साजिश के तहत झूठे आरोपों का सहारा लेकर निलंबित करवा दिया गया। जिसके बाद उनके द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वित्तीय अनियमितता एवं अन्य आरोपों को कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया।
PG COLLEGE AMBIKAPUR – डॉ एस.एस अग्रवाल का यहां तक कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनकी 41 वर्षो से भी अधिक की सेवा के दौरान उनके कार्य-आचरण संबंधी एक भी कारण बताओ सूचना पत्र शासन द्वारा प्राप्त नहीं हुआ।
मगर कुछ स्तरहीन राजनीति द्वारा आधारहीन आरोपों के तहत निलंबित हुआ।