CHHATTISGARH NEWS – हाईकोर्ट ने प्राचार्यों की पदोन्नति पर लगाई रोक, राज्य सरकार को नोटिस।

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CHHATTISGARH NEWS – हाईकोर्ट ने प्राचार्यों की पदोन्नति पर लगाई रोक, राज्य सरकार को नोटिस।

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के उल्लंघन पर नाराजगी जताते हुए हाल ही में जारी प्राचार्यों की पदोन्नति सूची पर रोक लगा दी है।

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CHHATTISGARH NEWS – पूर्व में कोर्ट ने दिया था स्टे –

पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में स्थगन दिया था और सरकार ने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि अंतिम निर्णय तक कोई प्रमोशन नहीं होगा। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग ने 2925 शिक्षकों (ई-संवर्ग के 1524 और टी-संवर्ग के 1401) को प्राचार्य पद पर पदोन्नति दे दी।

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CHHATTISGARH NEWS – अगली सुनवाई 7 मई को –

इस पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही प्रमोशन आदेश पर रोक भी लगा दी है। अब इस मामले में सभी संबंधित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी। अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है।

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