ANTI-PAPER LEAK LAW – प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी एवं पेपर लीक मामलों को रोकने लाया गया “एंटी पेपर लीक कानून”।
देश मे पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है जहां पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर लाखों रुपयों का जुर्माना एवं जेल का प्रावधान है।
ANTI-PAPER LEAK LAW – 2024 – फरवरी में संसद में पारित हुआ कानून –
पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के बीच फरवरी 2024 में इस कानून का विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून अब प्रभावी हो गया है। नीट विवाद के चलते देश भर के कई शहरों में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्श के बीच इस कानून का लागू होना काफी अहम है।
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ANTI-PAPER LEAK LAW – 2024 – जानें क्या है इस कानून में –
इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम तीन साल की सजा मिलेगी। यह 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।