AMBIKAPUR NEWS – दुकानदारों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, 1-2 रुपए के सिक्के ठुकराए तो कार्रवाई तय, आजीवन कारावास तक हो सकता है दंड।
सरगुजा जिले में छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों—विशेषकर 1 और 2 रुपये—को दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा अस्वीकार करने की शिकायतें सामने आई हैं। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के जिलाध्यक्ष ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए हस्तक्षेप की मांग की है।
AMBIKAPUR NEWS – 1 और 2 रुपए के सिक्कों को आरबीआई द्वारा वैध –
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कई दुकानदार इन सिक्कों को चलन से बाहर मानते हुए ग्राहकों से लेने से मना कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह अवैध है। इस पर जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैध घोषित हैं और जब तक इन्हें आधिकारिक रूप से अमान्य नहीं किया जाता, तब तक इन्हें अस्वीकार करना कानूनन गलत है।

AMBIKAPUR NEWS – 1 और 2 रुपए के सिक्के न लेने पर होगी कठोर कार्रवाई –
प्रशासन ने बताया कि सिक्कों को न लेना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे सभी वैध सिक्कों को ग्राहकों से स्वीकार करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।