AMBIKAPUR NEWS – मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में मेडिकल बिल स्वीकृति कराने के एवज में कथित रूप से पैसे लेने वाले लिपिक को कलेक्टर ने थमाया नोटिस …तीन दिवस के भीतर मांगा जवाब।

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AMBIKAPUR NEWS – मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में मेडिकल बिल स्वीकृति कराने के एवज में कथित रूप से पैसे लेने वाले लिपिक को कलेक्टर ने थमाया नोटिस …तीन दिवस के भीतर मांगा जवाब।

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मामला मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल का है। जहां बिल पास करवाने के लिए लिपिक ने पैसे की मांग की थी शिकायत के बाद जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने जांच कमेटी गठित की थी कमेटी ने जांच में लिपिक पर लगे आरोप सही पाए जाने की जानकारी दी है। इसके बाद डायरेक्टर ने कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई आदेश दिए हैं।

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AMBIKAPUR NEWS – जिला कलेक्टर ने तीन दिन के अंदर मांगा जवाब –
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विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा सरगुजा के पत्र क्यू दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से आपके द्वारा शासकीय कर्मचारियों के मेडिकल बिल पास कराने के बदले पैसा लेने के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिपालन में कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 281/स्टेनो/2024 अम्बिकापुर दिनांक 07.03.2024 के द्वारा संचालक स्वास्थ्य सेवायें अटल नगर रायपुर को शिकायत के की जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया था. AMBIKAPUR NEWS

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जिसके परिपेक्ष्य में संचालक स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक 03/नर्सिंग/एफ 01-74/2024/134 नया रायपुर दिनांक 10.03.2024 के द्वारा राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाकर उक्त प्रकरण की जांच की गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक नर्सिंग/एफ/01-74/2024/203 नवा रायपुर दिनांक 03.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयको को स्वीकृत कराने के एवज में पैसो की मांग किये जाने के संबंध में राशि लेन-देन में दोषी पाया गया है।

AMBIKAPUR NEWS इस प्रकार आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित है। अतः इस संबंध में आप अपना उत्तर पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।