SURAJPUR VACANCY – निजी चिकित्सक में रिक्त पद हेतु सूरजपुर जिले में जारी किया गया विज्ञापन …देखें आधिकारिक पीडीएफ।
छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक/एफ-15-4/2007/25-2/आजाक/6464 रायपुर दिनांक 16.08.2007 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति ” स्वस्थ तन स्वस्थ मन” (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना वर्ष 2007 अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु सुरजपुर जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता वाले छात्रावास/ आश्रमो में निवासरत छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय स्तर पर अनुबंध के आधार पर किये जाने हेतु निजी चिकित्सकों (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस.) से निम्नांकित शतों के अधीन आवेदन दिनांक 08.07.2024 सायं 5.30 बजे कार्यालयीन कार्य दिवस तक आमंत्रित किया जाता है।
SURAJPUR VACANCY – जानें नियम व शर्तें –
◆ प्रत्येक संस्था हेतु चिकित्सक का अनुबंध शैक्षणिक सत्र 2024-25 (माह-अप्रैल 2025 तक) के लिये होगा।
◆ चिकित्सक को माह में कम से कम दो बार अनुबंधित संस्था के छात्र/छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना होगा तथा स्वास्थ्य संबंधी सलाह एवं सुझाव दिया जाना होगा।
◆ अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर छात्रावास / आश्रम के छात्र/छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु रूपये 750/- प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर हेतु रूपये 1200/- प्रति भ्रमण मानदेय दिया जावेगा।
SURAJPUR VACANCY ◆ चिकित्सक को प्रत्येक छात्रावास/आश्रम का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज किया जाना होगा तथा सभी छात्राओं का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाना होगा। प्रत्येक भ्रमण के अंतराल में न्यूनतम 15 दिवस का अंतर होना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिीति में विभाग अथवा छात्रावास/आश्रम अधीक्षक के द्वारा चिकित्सक को उपरोक्त अवधि के पूर्व भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है।
◆ अनुबंधित चिकित्सक यथासंभव अवकाश के दिन छात्रावास/आश्रमों में भ्रमण हेतु कार्यक्रम बनायेगें। जिससे विद्यार्थियों के पढ़ाई में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो।
◆ चिकित्सक एक या एक से अधिक संस्थाओं के लिए अनुबंधित किये जा सकेगें।
◆ छात्र/छात्राओं की दवा एवं इलाज पर व्यय शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
SURAJPUR VACANCY नोट – स्वस्थ तन-स्वस्थ मन हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सक किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में संविदा/नियमित रूप से कार्यरत नहीं होना चाहिए, तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबंध की नियम/शर्ते तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।