CHHATTISGARH VACANCY – जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत अस्थायी आधार पर वर्ष 2024-25 में लैब टैक्नीशियन पद पर कर्मचारियों की भर्ती हेतु जारी किया गया विज्ञापन।
जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, जिला बिलासपुर छ.ग. के अंतर्गत लैब टैक्नीशियन पदो हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग. के नाम से निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
CHHATTISGARH VACANCY – चयन प्रक्रिया –
कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/मेरिट प्रक्रिया-
◆ पात्र अभ्यार्थियों का चयन निर्धारित वांक्षित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जावेगा।
◆ वांक्षित शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत योग लिया जायेगा। कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. ने कार्यस्त अभ्यार्थियो को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु ०३ अंक) अन्य अभ्यार्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)।
◆ CHHATTISGARH VACANCY अध्यार्थियों को लिखित / कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको (20 अंक) का 30 प्रतिशत अंक (5 अंक) अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यार्थी को अपात्र माना जायेगा।
◆ ऐसे अभ्यार्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था / विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक / चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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CHHATTISGARH VACANCY – स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन होंगे आमंत्रित –
लैब टैक्नीशियन पदों हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग. के नाम से दिनांक 16.07.2024 को सांय 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। “सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययीन होगी।