CHHATTISGARH NEWS – बीयर प्रेमियों के लिए खुशखबरी…. छत्तीसगढ़ में क्रॉफ्ट बीयर सर्व की मिली इजाजत, गन्ना रस की तर्ज़ पर अब गिलास में मिलेगा क्रॉफ्ट बीयर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में क्राफ्ट बीयर उद्योग को औपचारिक रूप से अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे बीयर प्रेमियों के लिए एक नई सौगात सामने आई है। अब राज्य में गन्ने के रस की तरह क्राफ्ट बीयर भी सीधे ग्लास में सर्व की जा सकेगी, बशर्ते संबंधित प्रतिष्ठान के पास अधिकृत लाइसेंस हो।
CHHATTISGARH NEWS – 25 लाख रुपए में लेना होगा लाइसेंस –

इसके लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम (माइक्रोब्रेवरी) 2025 को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत क्राफ्ट बीयर उत्पादन एवं विक्रय के लिए 25 लाख रुपये की राशि देकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। आबकारी विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों के अनुसार, अब तक इस तरह की बीयर की सुविधा केवल महानगरों तक सीमित थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के भीतर भी स्थानीय स्तर पर निर्मित ताज़ी क्राफ्ट बीयर का आनंद लिया जा सकेगा। राज्य के आबकारी राजस्व में इससे वृद्धि होगी।
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