CHHATTISGARH NEWS – बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्णय दिया है कि वे सभी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी, जो 10 वर्षों से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं और योग्यता रखते हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों को स्थायी रोजगार की राहत मिलेगी और उनके भविष्य की अस्थिरता समाप्त होगी।
CHHATTISGARH NEWS – चार माह के भीतर नियमितीकरण का दिया आदेश –

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कार्य करते हुए 10 से 16 वर्ष हो चुके हैं। जो कर्मचारी जिस पद पर पहले से कार्यरत हैं, उन्हें उसी पद पर नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने एनआईटी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित किया जाए।
CHHATTISGARH NEWS – प्रदेश के सभी वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी धीरे-धीरे नियमित होने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। बिलासपुर और रायपुर के कई कर्मचारियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है, जबकि अंबिकापुर के कुछ कर्मचारी भी इस प्रक्रिया के तहत नियमित हुए हैं।