CHHATTISGARH NEWS – छ.ग नगर निकाय चुनाव में जनसंख्या के हिसाब से पार्षद उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे पैसे… जारी हुआ अधिसूचना।
छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। चुनाव में मेयर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसकी सीमा तय कर दी गई है। निकाय चुनावों के लिए पार्षदों और नगर पालिका के चुनाव खर्च की सीमा की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
CHHATTISGARH NEWS – अधिसूचना जारी –
CHHATTISGARH NEWS – छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 14-क की उप-धारा (2) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 32 क की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं पूर्व अधिसूचना क्र. एफ1-7/2014/18, दिनांक 13 नवंबर, 2019 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्वारा, नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिये व्यय की सीमाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात-
- 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या – 8 लाख रुपए
- 3 लाख से कम – 5 लाख रुपए
- नगर पालिका परिषद हेतु – 2 लाख रुपए
- नगर पंचायत – 75 हजार रुपए