CG HIGH COURT – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून 2025 तक रहेगा ग्रीष्मावकाश, चयनित दिनों पर चलेगी अवकाशकालीन बेंच।

Spread the love

CG HIGH COURT – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून 2025 तक रहेगा ग्रीष्मावकाश, चयनित दिनों पर चलेगी अवकाशकालीन बेंच।

Instagram Page Follow Us
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक बंद रहेगा तथा 9 जून 2025 (सोमवार) से पुनः नियमित न्यायिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

FOLLOW OUR WHATSAPP CHANNEL

CG HIGH COURT – वैकेशन बेंच का किया जाएगा गठन –

हालाँकि, अवकाश के दौरान कुछ चयनित तिथियों पर आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) का गठन किया जाएगा। ये बेंच निम्नलिखित तारीखों पर कार्य करेंगी:
13, 15, 20, 22, 27, 29 मई तथा 3 और 5 जून 2025। इन तिथियों पर आपातकालीन एवं अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी।

CG HIGH COURT – स्वीकृत मामलों की प्रकृति –

CG HIGH COURT

अवकाश अवधि के दौरान सभी नई सिविल, आपराधिक तथा रिट याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी। जमानत से संबंधित नए एवं लंबित आवेदन बिना किसी अतिरिक्त याचिका के स्वतः सूचीबद्ध किए जाएंगे। अन्य लंबित मामलों की अवकाश अवधि में सुनवाई हेतु, तत्काल सुनवाई का पृथक आवेदन एवं विशेष अनुमति आवश्यक होगी।

CG HIGH COURT – न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली –

माननीय अवकाश न्यायाधीश प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट की अध्यक्षता करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक कार्य न्यायालय समय के बाद भी किया जा सकेगा तथा समय की उपलब्धता होने पर वे सिंगल बेंच कोर्ट का संचालन भी कर सकते हैं।

CG HIGH COURT – दस्तावेज़ फाइलिंग एवं रजिस्ट्री कार्य –

अवकाश अवधि में कोर्ट रजिस्ट्री प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी (शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश को छोड़कर), और जो मामले अवकाश पीठ के बैठने से एक दिन पूर्व दोपहर 1:30 बजे तक फाइल किए जाएंगे, वे अगले दिन की कारण सूची (Cause List) में शामिल किए जाएंगे।

Also read – नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित, मुख्यमंत्री साय ने रखा एआई डेटा सेंटर का शिलान्यास… 500 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर।

Leave a Comment