ARVIND KEJRIVAL LATEST NEWS – आज होगा फैसला केजरीवाल को मिलेगी राहत या ईडी की कस्टडी ? इधर सीबीआई भी कस्टडी की कर रही मांग।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। आज उसपर सुनवाई चल रही है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद सुनवाई कुछ देर के लिए टाल दी थी। कुछ देर बाद दोबारा सुनवाई होगी।
ARVIND KEJRIVAL LATEST NEWS – आज शाम 4:30 बजे कोर्ट का आएगा फैसला –
शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हो रही है. ईडी केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करेगी. इसे लेकर शाम 4.30 बजे कोर्ट का फैसला आएगा. वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेगी. ईडी की लीगल टीम के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में गुरुवार को ईडी की रिमांड बढ़ाने पर बहस से पहले ही सीबीआई की अर्जी मेंशन की जाएगी.
ARVIND KEJRIVAL LATEST NEWS – ईडी की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग –
सूत्रों के मुताबिक, ऐसा मुमकिन है कि ईडी फिलहाल केजरीवाल की रिमांड अवधि बढ़ाने पर जोर नहीं दें. क्योंकि कहा जा रहा है कि ईडी चाहती है कि सीबीआई फिलहाल कुछ दिन केजरीवाल से पूछताछ करें. इसके बाद ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है.
ARVIND KEJRIVAL LATEST NEWS – अमेरिका जर्मन में भी गिरफ्तारी के चर्चे –
दिल्ली में कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़ी रिपोर्ट्स की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
अमेरिका ने यह भी कहा कि वह केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध दर्ज किया था। जिस पर भारत ने जर्मन राजदूत को तलब करते हुए इसे आंतरिक मामला बताया था। अब अमेरिका का इस पर बयान आया है।
ईडी और केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ती तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज शाम 4-4:30 बजे के बीच फैसला सुनाएगा।