AMBIKAPUR NEWS – भीषण गर्मी में पशुओं पर भार ढोने पर प्रतिबंध, सरगुजा जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

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AMBIKAPUR NEWS – भीषण गर्मी में पशुओं पर भार ढोने पर प्रतिबंध, सरगुजा जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

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राज्य में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस अवधि में यदि पशुओं का उपयोग सामग्री ढोने या सवारी के लिए किया जाता है, जैसे कि टांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टू या गधे पर भार लादना, तो इससे पशुओं के बीमार होने अथवा उनकी मृत्यु तक की संभावना बढ़ जाती है।

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AMBIKAPUR NEWS – परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम, 1965″ के नियम 6(3) के अंतर्गत किया गया निर्देशित-

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पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम हेतु “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम, 1965” के नियम 6(3) के अंतर्गत, गर्मी के मौसम में पशुओं के कल्याण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया गया है कि अत्यधिक तापमान के दौरान पशु चालित वाहनों या भार वहन के कार्य पर रोक लगाई जाए।

AMBIKAPUR NEWS – पशुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया आदेश –

इसी के तहत, जिला कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के उन क्षेत्रों में, जहाँ तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहां दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक उपरोक्त पशुओं का उपयोग सवारी या भार वहन के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय पशुओं की सुरक्षा और उनके प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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