AMBIKAPUR NEWS – महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर छ.ग हाईकोर्ट का आगामी सुनवाई तक रोक।
अंबिकापुर में स्थित मां महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे से बनाए गए घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें लगभग 35 से 40 घर तोड़े गए। इस मामले में अर्जेंट सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पांच दिन तक कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। इन पांच दिनों के भीतर, फॉरेस्ट की रिज़र्व भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को अपने सत्यापित दस्तावेज डीएफओ के पास प्रस्तुत करने होंगे।
AMBIKAPUR NEWS – नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे बेघर हुए लोग –

महामाया पहाड़ पर अवैध घरों को तोड़े जाने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को बेघर हुए लोगों ने “मकान दो” के नारे लगाए और ढाई लाख रुपये की सहायता राशि की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कलेक्ट्रेट परिसर का गेट बंद कर प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोका। बाद में प्रशासनिक टीम ने एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं।
AMBIKAPUR NEWS – फिलहाल हाईकोर्ट ने घरों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई के बाद जज द्वारा पांच दिनों के लिए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। इन पांच दिनों के भीतर, वन भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को अपने सत्यापित दस्तावेज डीएफओ के पास जमा कराने होंगे।