CHHATTISGARH NEWS – छत्तीसगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, आचार संहिता प्रभावी, चुनाव की तारीखों का ऐलान।
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर आचार संहिता लागू किया गया है। इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभाग प्रमुखों, संभाग आयुक्तों, और कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
CHHATTISGARH NEWS – चुनाव की तारीखों का ऐलान –
CHHATTISGARH NEWS राज्य में कुल 192 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका, और 124 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस बार 10 नगर निगमों, 54 नगर पालिकाओं, और 114 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव प्रक्रिया और तारीखें
चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे:
प्रथम चरण का मतदान: 18 फरवरी 2025
द्वितीय चरण का मतदान: 20 फरवरी 2025
तृतीय चरण का मतदान: 23 फरवरी 2025
CHHATTISGARH NEWS – राज्य शासन ने चुनाव के दौरान आचार संहिता से संबंधित जारी की गाइडलाइंस –
- निर्णय पर निर्वाचन आयोग की अनुमति: किसी भी नए निर्णय या घोषणा से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति अनिवार्य होगी।
- अवकाश पर प्रतिबंध: सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- नई नियुक्तियों पर रोक: नई नियुक्ति और पदस्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- मंत्री और जनप्रतिनिधियों पर प्रतिबंध: मंत्री और जनप्रतिनिधि चुनावी अवधि के दौरान कोई नई घोषणा, भूमिपूजन, या लोकार्पण नहीं कर पाएंगे।
- लाउडस्पीकर और अन्य उपकरणों का उपयोग: लाउडस्पीकर, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों और भवनों के आरक्षण पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
- शासकीय वाहनों का उपयोग: शासकीय उपक्रमों और सहकारी संस्थाओं के वाहनों को चुनावी कार्यों में उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
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