ANTI-PAPER LEAK LAW – प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी एवं पेपर लीक मामलों को रोकने लाया गया “एंटी पेपर लीक कानून”।

Spread the love

ANTI-PAPER LEAK LAW – प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी एवं पेपर लीक मामलों को रोकने लाया गया “एंटी पेपर लीक कानून”।

Instagram Page Follow Us
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

देश मे पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है जहां पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर लाखों रुपयों का जुर्माना एवं जेल का प्रावधान है।

FOLLOW OUR WHATSAPP CHANNEL

ANTI-PAPER LEAK LAW – 2024 – फरवरी में संसद में पारित हुआ कानून –
ANTI-PAPER LEAK LAW

पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के बीच फरवरी 2024 में इस कानून का विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून अब प्रभावी हो गया है। नीट विवाद के चलते देश भर के कई शहरों में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्श के बीच इस कानून का लागू होना काफी अहम है।

Also read – एनटीए द्वारा 18 जून को हुई देशभर में यूजीसी नेट परीक्षा एक दिन बाद हुई रद्द …पुनः आयोजित होगी परीक्षा।

ANTI-PAPER LEAK LAW – 2024 – जानें क्या है इस कानून में –

इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम तीन साल जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम तीन साल की सजा मिलेगी। यह 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।