CHHATTISGARH NEWS – अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु छःग शासन ने जारी किया आदेश।
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश से उन कर्मचारियों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं जो कर्मचारी बिना किसी सूचना के ऑफिस नहीं आते हैं। आदेश के अनुसार, अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी।
CHHATTISGARH NEWS – जारी हुआ आदेश –
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्रों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं, छायाप्रति संलग्न है।
CHHATTISGARH NEWS 2/ उक्त निर्देशों के अनुसार मूलभूत नियम-18 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत् अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक, जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि, ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं।
3/ उक्त निर्देशों के अनुसार कृपया सुनिश्चित करें कि शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम, 1976, सहपठित मूलभूत नियम 17-एक के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा-व्यवधान माना जावे।
CHHATTISGARH NEWS ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे। साथ ही, ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् “दीर्घशास्ति” के लिए विभागीय जांच संस्थित की जावे एवं विभागीय जांच का निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे।
4/ एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते एवं अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस आशय का सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताएं कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए ? सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की, की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा।
CHHATTISGARH NEWS – 5/ वित्त विभाग द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त निर्देश 49/2013 एवं 15/2018 जारी किये गये है।
6/ कृपया उपरोक्त निर्देशों से अपने अधिनस्थ कार्यालय प्रमुखों को पुनः अवगत करावें एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें, उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करें।
CHHATTISGARH NEWS 7/ अनुरोध है कि 31.05.2024 से पूर्व अपने विभाग अंतर्गत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों की एक बार समीक्षा कर लें।