CHHATTISGARH NEWS – हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों को निरस्त करने का आदेश किया जारी …राज्य शासन को पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा।

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CHHATTISGARH NEWS – हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों को निरस्त करने का आदेश किया जारी …राज्य शासन को पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा।

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B.Ed डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में B.Ed उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है।

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CHHATTISGARH NEWS – राज्य शासन को पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा –

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कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा है. इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में B.Ed पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है.

CHHATTISGARH NEWS बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि वैसे B.Ed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए. कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं.

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CHHATTISGARH NEWS – पिछले वर्ष सहायक शिक्षकों की भर्ती का जारी किया गया था विज्ञापन –

बता दें कि राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था. इसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था. डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य है. सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य है.